नर्सेस बिना हाई कोर्ट की अनुमति के नहीं जाएंगी हड़ताल पर
न्यूज़ रिकॉल | जबलपुर
संवाददाता :
नर्सिंग आफिसर्स एसोसिएषन की अध्यक्ष ने मंगलवार को हाई कोर्ट मे अंडरटेकिंग दी कि अब किसी भी परिस्थिति में अदालत की अनुमति बिना नर्सेस हड़ताल पर नहीं जाएंगी।
दरअसल, सोमवार को सरकार के जवाब पर कोर्ट ने असंतोश व्यक्त करते हुए एसोसिएषन की अध्यक्ष को नोटिस जारी कर 24 घण्टे में जवा
ब मांगा था। गौरतलब है कि वर्श 2021 मे नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्षक मंच के डाॅ. पी.जी. नाजपाण्डे ने कोविड के दौरान नर्सेस की हड़ताल को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने हड़ताल को अवैध घोशित करते हुए नर्सो को तत्काल काम पर लौटने कहा था। इसके बावजूद प्रदेष में नर्सेस 10 जुलाई से हड़ताल पर चली गई थी।